Sugarcane Department, Bihar Government

अधिसूचना

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उपधारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एच०पी०सी०एल०, बायोफ्यूल्स लि० के आरक्षित क्षेत्र के लिये सुगौली क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षों के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

क्रम संख्या सदस्य का नाम पद
1 जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण अध्यक्ष
2 ईख पदाधिकारी, मोतिहारी सचिव
3 सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी सदस्य
4 जिला अभियन्ता, पूर्वी चम्पारण सदस्य
5 चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय करने वाली चीनी मिल के महाप्रबंधक / दखलकार के प्रतिनिधि
श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, पूरा पता-एच०पी०सी०एल०. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई सुगौली मो०-8340198446
सदस्य
6 ईखोत्पादक प्रतिनिधि :
  • (क) श्री विजय कुमार यादव, पिता-श्री चन्द्र किशोर यादव, ग्राम-खगनी, बिजुलपुर, तुरकौलिया। मो०-9060193972
  • (ख) श्री पवन राज, पिता-श्री प्रभाकर तिवारी, ग्राम-चड़हिया, हरसिद्धिं मो०-9504098429
  • (ग) श्री नागेन्द्र कुमार, पिता-श्री कपिलदेव राय, ग्राम-उज्जैन लोहियार, गायघाट मो०-9973329978
  • (घ) श्री राजकिशोर राय, पिता-श्री जयनारायण राय, ग्राम-बरमसवा, तुरकौलिया मो०-9006128712
सदस्य